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नाम-सिंबल पर रोक के बीच Mamata Banerjee को राहत… Calcutta HC ने TMC के 3 Bank Accounts पर सुनाया अहम फैसला

Election Commission के अंतरिम आदेश के बावजूद Calcutta High Court ने तीन बैंक खातों को लेकर अपनी पुरानी व्यवस्था बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर आयोग का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

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Dainik Diary Asad 2026 09 21T180630.263
TMC के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद के बीच Mamata Banerjee खेमे को तीन बैंक खातों के संचालन के मामले में Calcutta High Court से राहत मिली है।

Kolkata: West Bengal की राजनीति में Trinamool Congress (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद के बीच Mamata Banerjee खेमे को Calcutta High Court से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सोमवार को पार्टी से जुड़े तीन बैंक खातों के संचालन को लेकर पहले से चली आ रही अंतरिम व्यवस्था को बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि, इन खातों से रकम के इस्तेमाल पर अदालत की निगरानी और पहले से तय शर्तें लागू रहेंगी।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब Election Commission of India (ECI) ने पार्टी में जारी गुटीय विवाद के बीच मूल All India Trinamool Congress नाम और ‘Flowers and Grass’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा रखी है। आयोग ने आगामी उपचुनावों के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं, लेकिन मूल पार्टी की पहचान को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

तीन Bank Accounts को लेकर क्या है मामला?

इन तीन बैंक खातों को कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में पुलिस ने फ्रीज किया था। इसके बाद मामला Calcutta High Court पहुंचा। अदालत ने पहले खातों से रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए रकम निकालने की अनुमति देते हुए पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था।

मौजूदा व्यवस्था के तहत Mamata Banerjee खेमे के अधिकृत सदस्यों में से दो लोग चेक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन रकम निकालने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की मंजूरी और हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। यानी खातों के इस्तेमाल की अनुमति जरूर है, लेकिन धनराशि पर पूरी तरह स्वतंत्र नियंत्रण नहीं दिया गया है।

Election Commission के आदेश से क्यों उठा सवाल?

सोमवार की सुनवाई के दौरान West Bengal Government की ओर से पेश Additional Advocate General Rajdeep Majumdar ने याचिका की maintainability पर सवाल उठाया। दलील दी गई कि बैंक खातों से जुड़ा मामला All India Trinamool Congress के नाम पर दाखिल किया गया था, जबकि Election Commission के अंतरिम आदेश के बाद विवादित मूल नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल फिलहाल दोनों गुट नहीं कर सकते।

राज्य की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि अगर Election Commission आगे चलकर किसी एक गुट के पक्ष में अंतिम फैसला देता है, तो उसका असर बैंक खातों से संबंधित मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।

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High Court ने क्यों नहीं बदला अपना पुराना आदेश?

Justice Saugata Bhattacharya ने फिलहाल पिछली व्यवस्था में बदलाव करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि Election Commission ने पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिह्न के विवाद पर अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मौजूदा व्यवस्था उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम प्रकृति की है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने बैंक खातों के मामले में तत्काल अपना पिछला आदेश बदलना जरूरी नहीं समझा।

इस बीच, तीनों खातों में कथित अवैध लेनदेन को लेकर की गई जांच की रिपोर्ट भी पुलिस ने अदालत में जमा कर दी है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

Supreme Court भी पहुंचा नाम-सिंबल का विवाद

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TMC के मूल नाम और ‘Flowers and Grass’ चुनाव चिह्न पर लगी अंतरिम रोक का मामला अब Supreme Court of India भी पहुंच चुका है। Mamata Banerjee ने Election Commission के फैसले को चुनौती दी है। सोमवार को Chief Justice of India Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

ऐसे में TMC से जुड़ा विवाद अब दो अलग कानूनी मोर्चों पर चर्चा में है—एक तरफ पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिह्न का सवाल है, तो दूसरी तरफ उसके बैंक खातों के संचालन का मामला। फिलहाल Calcutta High Court के आदेश से Mamata Banerjee खेमे को तीन खातों के सीमित और अदालत की निगरानी वाले इस्तेमाल की अनुमति जारी रहेगी।

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