Politics
Rahul Gandhi Defamation Case: ‘हमारे सामने सभी बराबर’, जल्द सुनवाई की मांग पर CJI Surya Kant ने कही ये बात…
Indian Army पर 2022 में की गई कथित टिप्पणी से जुड़े defamation case में Supreme Court ने complainant को early hearing के लिए तय प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया
Congress नेता और लोकसभा में Leader of Opposition Rahul Gandhi से जुड़े criminal defamation case में बुधवार को Supreme Court में जल्द सुनवाई की मांग उठी। इस पर Chief Justice of India Surya Kant की अध्यक्षता वाली bench ने साफ कहा कि मामले को जल्दी सुनवाई के लिए लाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
सुनवाई के दौरान CJI ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, “हमारे सामने सभी बराबर हैं।” अदालत ने complainant की ओर से पेश senior advocate Gaurav Bhatia को early hearing के लिए application दाखिल करने को कहा और भरोसा दिया कि आवेदन आने पर मामले को लिया जाएगा।
‘Rahul Gandhi कोई VVIP नहीं हैं’
Complainant की ओर से पेश Gaurav Bhatia ने अदालत के सामने कहा कि Rahul Gandhi कोई VVIP नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि trial court द्वारा cognisance लिए जाने के खिलाफ Gandhi की appeal करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए नहीं आ सकी है।
इसके जवाब में CJI Surya Kant ने कहा, “प्रक्रिया का पालन करते हैं। जल्द सुनवाई के लिए application दाखिल कीजिए। हमारे सामने सभी बराबर हैं। आप application दाखिल करें, हम इसे सुनवाई के लिए लेंगे।”
Bench में CJI Surya Kant के साथ Justice Joymalya Bagchi और Justice V Mohana शामिल रहे।
आखिर क्या है पूरा मामला?
यह criminal defamation case Rahul Gandhi की 2022 में Indian Army को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि Bharat Jodo Yatra के दौरान उन्होंने Arunachal Pradesh में India-China तनाव का जिक्र करते हुए दावा किया था कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे।
ये कथित टिप्पणियां 16 दिसंबर 2022 को की गई थीं और इनका संबंध 9 दिसंबर 2022 को India-China troops के बीच हुई झड़प से बताया गया।
इन्हीं टिप्पणियों को लेकर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि Rahul Gandhi के बयान भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आपत्तिजनक और मानहानिकारक थे।
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Former BRO Director ने दर्ज कराई थी शिकायत
मामले की शुरुआत पूर्व Border Roads Organisation (BRO) director Uday Shankar Srivastava की शिकायत से हुई थी। Srivastava का पद Army Colonel के समकक्ष बताया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि Rahul Gandhi की टिप्पणियों से Indian Armed Forces की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसके बाद Lucknow की एक court ने मामले का cognisance लेते हुए Gandhi को summons जारी किया था।
Allahabad High Court के बाद Supreme Court पहुंचे Rahul Gandhi

Rahul Gandhi ने Lucknow court से जारी summons को चुनौती देते हुए Allahabad High Court का रुख किया था। High Court से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने Supreme Court में appeal दाखिल की।
Supreme Court ने इससे पहले मामले में Rahul Gandhi के खिलाफ चल रही proceedings पर रोक लगा दी थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने उनकी कथित टिप्पणियों के आधार को लेकर भी सवाल किया था।
अब आगे क्या होगा?
बुधवार की कार्यवाही में Supreme Court ने मामले के merits पर कोई नया फैसला नहीं दिया। फिलहाल मुद्दा early hearing से जुड़ा था। CJI-led bench ने स्पष्ट किया कि complainant अगर जल्द सुनवाई चाहता है, तो उसे इसके लिए औपचारिक application दाखिल करनी होगी।
इसलिए अब नजर complainant की ओर से दाखिल किए जाने वाले early hearing application और उसके बाद Supreme Court द्वारा तय की जाने वाली अगली तारीख पर रहेगी।

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